गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि चिकित्सा लापरवाही से होने वाली मौतों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाएगा क्योंकि लोकसभा ने नए आपराधिक कानून विधेयक पारित किए।
गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा को आपराधिक कानून विधेयक में एक महत्वपूर्ण संशोधन की जानकारी दी, जिसका उद्देश्य चिकित्सा लापरवाही के कारण मौत के मामलों में डॉक्टरों को आपराधिक मुकदमा चलाने से छूट देना है। शीर्ष चिकित्सा संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार से बार-बार कानून में यह बदलाव करने का अनुरोध किया।
केंद्रीय गृह मंत्री ने यह टिप्पणी तब की जब लोकसभा ने तीन प्रमुख आपराधिक कानून विधेयक- भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक पारित किया।
“वर्तमान में, अगर किसी डॉक्टर की लापरवाही के कारण कोई मौत होती है, तो इसे भी आपराधिक लापरवाही माना जाता है, लगभग हत्या के समान। इसलिए, मैं डॉक्टरों को इस आपराधिक लापरवाही से मुक्त करने के लिए अब एक आधिकारिक संशोधन लाऊंगा,” केंद्रीय गृह ने कहा। मंत्री ने अपने संबोधन में कहा.
Today Home Minister @AmitShah ji announced in Loksabha that doctors will be excluded from criminal prosecution for death due to medical negligence in the new penal code.
We welcome the decision as doctors were often troubled by the rowdy people.
Doctors always try there level… pic.twitter.com/1yRYGnrmbr— ALL INDIA MEDICAL STUDENTS' ASSOCIATION (@official_aimsa) December 20, 2023